रायपुर। New year guidelines नए साल के कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। रात 10 से 12 बजे तक ही लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति दी गई है। वहीं सभी नियमों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
New year guidelinesनए साल के स्वागत के लिए शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर राजधानी पुलिस भी अर्लट मोड पर है, वहीं शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग व अड्डेबाजी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी.
इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है. ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि, विगत वर्षो के भांति नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है.