मां-बाप के हत्यारे को अदालत ने

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जनधारा 24 न्यूज डेस्क। Death sentence for the killer of parents :

दुर्ग शहर के चर्चित रावलमल जैन मणि दंपत्ति हत्याकांड में आज दुर्ग अदालत ने फैसला सुना दिया।

Death sentence for the killer of parents  :

अदालत ने मां-बाप की गोली मार कर हत्या करने वाले हत्यारे बेटे को फांसी की सजा सुनाई।

सजा सुनते ही कातिल कठघरे में ही बेहोश हो गया।

हत्यारे को पिस्तौल की सप्लाई करने वालों को भी

माननीय अदालत ने 5-5 साल की सजा बामशक्कत

सुनाकर लोगों को खुश कर दिया।

 

हम आपको बता दें कि साल 2018 की शुरुआत इसी डबल मर्डर से हुई थी।

1 जनवरी, 2018 के शुरुआती घंटों में, नागपुर पाश्र्वनाथ तीर्थ के संरक्षक रावलमल जैन

और उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके गंजपारा स्थित आवास पर गोली

मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की जांच कर रही दुर्गा पुलिस ने हत्या

के आरोप में रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को गिरफ्तार कर लिया था।

उस पर अदालत मंे मामला विचाराधीन चल रहा था।

आज उसी मामले का फैसला माननीय न्यायालय के

विद्वान न्यायाधीश जस्टिस शैलेश तिवारी ने सुनाया है।

इससे देश की न्यायिक व्यस्था में लोगों की आस्था बेहद मजबूत हुई है।

 

मामले की सुनवाई जस्टिस शैलेश तिवारी ने की।

मुकदमे के बाद, न्यायाधीश ने बेटे को अपने पिता और मां की हत्या का दोषी ठहराया।

इस मामले में यह बात भी सामने आई कि

हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस आरोपी के बेटे को शैलेंद्र सिंह सागर व भगत सिंह गुरुदत्त ने सप्लाई की थी।

इन दोनों आरोपियों को भी 5-5 साल की सजा हुई है।

माननीय न्यायाधीश जैसे ही संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई।

कठघरे में मौजूद संदीप जैन बेहोश होकर गिर गया।

उसको वहां मौजूद लोगों ने संभाला।

उसके अधिवक्ताओं ने उसे ढांढस बंधाया।

उसके बाद भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदे

थमने का नाम तक नहीं ले रही थीं।