राज्य शासन की खाद्य एवं औषधि प्रशासन की वेबसाइट को अपग्रेड किया गया है, जिससे खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों को आसानी होगी। सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले होटलों, रेस्टोरेंट को इस वेबसाइट में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वेबसाइट अपग्रेड हो जाने से पंजीकरण में आसानी होगी। ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हें वेबसाइट एफओएससीओएस. एफएसएसएआई, जीओवी. इन में 100 रुपए के शुल्क में पंजीकरण कराना होगा। इससे अधिक टर्न ओवर वाले विक्रेताओं को लाइसेंस लेने का नियम है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2JtDzU9
0 komentar