
केरा रोड में बन रहे सिंघानिया पेट्रोल पंप का मामला उलझता जा रहा है। अभी तक बिना अनुमति के निर्माण करा रहे संचालक को नगर पालिका के सीएमओ ने नोटिस देकर जवाब मांगा था। नोटिस मिलने के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने पालिका में जवाब दिया है।
उन्होंने माना है कि जानकारी नहीं होने के कारण पालिका से अनुमति नहीं ली है। पालिका ने उनके जवाब के बाद उनसे दस्तावेज मांगे हैं। पालिका अब उनसे अवैध निर्माण की पेनाल्टी लेगी। सूत्रों के अनुसार अवैध निर्माण पर 50 गुना पेनाल्टी का प्रावधान है।
जिला मुख्यालय के केरा रोड में सिंघानिया पेट्रोल पंप प्रारंभ हो गया है। मई 2020 में इस पंप के संचालन के लिए एचपीसील को अनुमति दी है। पंप के प्रारंभ करने में नियमों की अनदेखी के साथ ही मार्केटिंग सोसायटी के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे की भी शिकायत है।
पंप संचालक ने विभिन्न विभागों से अनुमति तो ली है, लेकिन ग्राम एवं नगर निवेश सीमा क्षेत्र में निर्माण कराने के बाद भी नगर पालिका से अनुमति नहीं ली है। चार दिन पहले ही नगर पालिका ने संचालक को नोटिस देकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध निर्माण मानते हुए तोड़ने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद शुक्रवार को संचालक ने नगर पालिका में अपना पक्ष रखा है, अनुमति संबंधी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए।
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