
बर्खास्त IAS बाबूलाल अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश की अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। इसके बाद उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर में गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ में हुई।
इससे पहले बर्खास्त IAS बाबूलाल ने विशेष ED कोर्ट रायपुर में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, लेकिन खारिज कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। यहां अवकाश अदालत (वेकेशन कोर्ट) की एकलपीठ में बुधवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने याचिका को दूसरी बार फिर प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी, उसे वापस ले लिया।
पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का है आरोप
वहीं ED की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा, बाबूलाल अग्रवाल के ऊपर पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने और ग्रामीणों के खाते में बिना उनकी जानकारी के पैसे डालने का आरोप है। शिकायत के बाद ED ने केस दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे जब नहीं पहुंचे तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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