जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर लेखापाल शैलेष कुमार अम्बसट को किया निलंबित विकासखण्ड बगीचा के 21 नये संकुलों में आये कार्यालयीन व्यय की राशि का अनियमितता गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर छ0ग0 के 03 सदस्यीय जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.09.2022 मे अभिमत दिया गया है कि श्री शैलेष कुमार अम्बस्ट, लेखापाल बी.आर.सी. कार्यालय बगीचा जिला जशपुर द्वारा 13000 /- रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। अनुदान राशि प्रति संकुल रू. 40,000/- के मान से 21 संकुलों द्वारा कुल आहरित राशि 8,40,000/- ( आठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) का बिना सामग्री क्रय एवं बिना फर्म को भुगतान किये फर्म के 02 बिल अनुसार राशि भुगतान की पावती लेकर शासकीय राशि का बंदरबाट करते हुए गबन किया जाना पाया गया साथ ही शासकीय राशि का आहरण कर गबन करने में आंशिक सहयोगी पाया गया।
श्री शैलेष कुमार अम्बस्ट, लेखापाल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
अतएव शैलेष कुमार अम्बस्ट, लेखापाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उक्त अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर रहेगा।
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